झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति गंभीर चिंता जताई है। हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराधों के मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आगामी दुर्गा पूजा के दौरान महिला सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी और सुरक्षा उपायों को और भी मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।

जनहित याचिका पर सुनवाई

महिला अधिवक्ता भारती कौशल द्वारा दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन शामिल थे, ने गुरुवार को सुनवाई की। याचिका में महिलाओं और स्कूली बच्चों के साथ हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय करने का आदेश दिया।

महिला सुरक्षा बलों की तैनाती और सीसीटीवी निगरानी

अदालत ने दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार को विशेष निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि पूजा पंडालों और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके साथ ही, सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की व्यवस्था की जाए, जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

स्ट्रीट लाइट और हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था

महिलाओं की सुरक्षा को और भी बेहतर बनाने के लिए अदालत ने निर्देश दिया है कि राज्य के सभी प्रमुख स्थानों पर स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था की जाए। अंधेरे क्षेत्रों में अपराध की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी जगहों पर स्ट्रीट लाइट सही ढंग से काम कर रही हों। इसके अलावा, महिलाओं की आपातकालीन मदद के लिए हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि टीवी चैनलों, समाचार पत्रों, और अन्य मीडिया माध्यमों के जरिए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी को सार्वजनिक किया जाए।

पिंक बसों के संचालन का विस्तार

हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा के दौरान पिंक बसों के संचालन के समय को भी बढ़ाने का आदेश दिया है। पिंक बसें, जो विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जाती हैं, उनके संचालन का समय त्योहारों के दौरान बढ़ाया जाएगा ताकि महिलाएं सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें।

अगली सुनवाई 18 नवंबर को

हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 18 नवंबर निर्धारित की है। तब तक, राज्य सरकार को इन निर्देशों के अनुपालन की प्रगति पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव कुमार ने अदालत के सामने पक्ष रखा और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।

निष्कर्ष

झारखंड हाई कोर्ट के इस निर्णय ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों के दौरान भारी भीड़ होती है, और इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होती है। हाई कोर्ट के निर्देश राज्य सरकार को इस चुनौती से निपटने में मदद करेंगे। यह कदम न केवल महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था को भी और बेहतर बनाएगा।

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