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झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में दो वर्षीय बीएड धारकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर करना अनुचित है और उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए।