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झारखंड सरकार मानसून सत्र में एक नया कानून ला रही है, जो राज्य के कोचिंग संस्थानों को कड़े नियमन के दायरे में लाएगा। 50 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों को अब छात्रों की सुरक्षा, मेंटल हेल्थ, और पारदर्शिता के नए मानकों को अपनाना होगा। जानिए इस बिल से क्या-क्या बदलेगा।