झारखंड सरकार ने विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। अब राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रतिकुलपति और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। एकीकृत कानून के तहत 13 विश्वविद्यालयों को लाया जाएगा और विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन भी किया जाएगा।