रांची, 21 जनवरी 2025

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 21 जनवरी 2025 को झारखंड मंत्रालय, रांची में संपन्न हुई। इस दौरान राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, और सामाजिक कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

प्रमुख निर्णय:

1. नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंसेज एक्ट के तहत विशेष न्यायालय का गठन:

चतरा जिले में जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन को स्वीकृति दी गई। यह न्यायालय मादक पदार्थ अधिनियम के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए गठित होगा।

2. जलपथ प्रमंडल के कर्मियों के वेतन विवाद का समाधान:

सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता गेब्रियल किड़ो के बकाया वेतन अंतर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

3. स्वास्थ्य प्रबंधन पदों का सृजन:

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए वरीय अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक, और आईटी एग्जीक्यूटिव के पद सृजित करने को मंजूरी मिली।

4. झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड में नियुक्ति अवधि विस्तार:

श्री कमलेश्वर कांत वर्मा की प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्ति अवधि को 04 वर्षों तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई।

5. राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ:

राज्य के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया।

6. झारखंड पारा-मेडिकल नियमावली 2025 का गठन:

पारा-मेडिकल संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, और सेवा शर्तों के लिए नई नियमावली बनाई गई।

7. दुमका हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाओं का विस्तार:

क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS-UDAN) के तहत दुमका हवाई अड्डे से नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौते को मंजूरी दी गई।

8. स्कूलों में डिजिटल शिक्षा का प्रसार:

2024-25 से 2029-30 तक के लिए ज्ञानोदय योजना के तहत राज्य के मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा और डिजिटल शिक्षा पर ₹94.5 करोड़ की लागत से कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया।

9. झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि योजना:

• अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ₹6,000 वार्षिक प्रीमियम के लिए ₹9 करोड़ की स्वीकृति।

• 65 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं को पेंशन योजना के तहत ₹7,000 मासिक पेंशन।

• नए अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक ₹5,000 मासिक वृत्तिका भत्ता प्रदान करने का प्रावधान।

10. अनुसंधानकर्ताओं को संसाधन उपलब्ध कराना:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधानकर्ताओं को मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने को स्वीकृति दी गई।

11. CT-MIS परियोजना के लिए TCS का कार्यकाल बढ़ा:

TCS को CT-MIS परियोजना के लिए एक वर्ष का विस्तार दिया गया।

निष्कर्ष:

मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी। विशेष रूप से न्यायिक व्यवस्था, स्वास्थ्य प्रबंधन, शिक्षा, और अधिवक्ता कल्याण के क्षेत्र में यह फैसले दूरगामी प्रभाव डालेंगे। झारखंड सरकार की यह पहल राज्य के समग्र विकास और जनकल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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