झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया है कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया में देरी न करते हुए, जब तक लीगल अफसरों की नियुक्ति नहीं होती, तब तक पूर्ववर्ती नियमों के तहत नक्शा स्वीकृत किया जाए। कोर्ट ने इस मुद्दे पर प्रशासन से जवाब भी तलब किया है।