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झारखंड सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन किया है। नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू हैं, जिससे राज्य के 94 लाख मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। सबसे अधिक बढ़ोतरी अतिकुशल श्रमिकों की मजदूरी में ₹52 तक की गई है।