रांची
झारखंड की राजधानी में पुराने और टैक्स बकाया वाहनों को लेकर जिला परिवहन कार्यालय (DTO) ने एक कड़ी सार्वजनिक सूचना जारी की है। शहर में ऐसे निजी और व्यवसायिक वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनकी निबंधन वैधता समाप्त हो चुकी है या जिन पर वर्षों से रोड टैक्स (पथकर) बकाया है। अब इन वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है।
15 दिनों की डेडलाइन तय
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन निजी वाहनों का निबंधन 15 वर्ष पूरे कर चुका है, और जिनका नवीकरण निर्धारित समयसीमा के भीतर नहीं कराया गया है, उन्हें 15 दिनों के भीतर रोड टैक्स का भुगतान कर नवीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि वाहन स्वामी समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उनके वाहन को ‘नॉट टू बी ट्रांसैक्टेड’ श्रेणी में डाल दिया जाएगा।
क्या होता है ‘नॉट टू बी ट्रांसैक्टेड’?
‘नॉट टू बी ट्रांसैक्टेड’ का मतलब होता है कि वाहन की पंजीकरण संख्या को किसी भी तरह के लेन-देन जैसे रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, बीमा नवीकरण आदि के लिए अवरुद्ध कर दिया जाएगा। इसका सीधा असर वाहन की वैधानिक स्थिति पर पड़ेगा और वाहन ब्लैकलिस्ट माना जाएगा।
व्यवसायिक वाहनों को भी चेतावनी
कार्यालय ने व्यवसायिक वाहन मालिकों को भी चेताया है कि यदि वे तय समय के भीतर अपने वाहनों का लंबित पथकर जमा नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
महालेखाकार की आपत्ति के बाद हरकत में आया विभाग
जानकारी के अनुसार, झारखंड के महालेखाकार के अंकेक्षण दल ने रांची जिले में बड़ी संख्या में पुराने और टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की पहचान करते हुए आपत्ति दर्ज की थी। इसके बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की है और वाहन स्वामियों को अंतिम अवसर देते हुए नोटिस जारी किया है।
अपील: समय रहते पूरी करें प्रक्रिया
जिला परिवहन अधिकारी ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए निर्धारित समय में अपने वाहन की स्थिति की जांच कर लें और आवश्यक पथकर का भुगतान कर नवीकरण सुनिश्चित करें।
इस कदम को सड़कों पर अनुपयुक्त और नियमविरुद्ध वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। यदि वाहन स्वामी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो भविष्य में उनके लिए भारी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं।